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MP news, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक तथा सोशल मीडिया की पेड न्यूज, फेक न्यूज़ चलाकर आचार संहिता का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई।

MP news, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक तथा सोशल मीडिया की पेड न्यूज, फेक न्यूज़ चलाकर आचार संहिता का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई।

देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है देश प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है लोकसभा निर्वाचन प्रक्रिया के तहत चुनाव प्रचार-प्रसार के दौरान आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पेड और फेक न्यूज़ की सतत निगरानी के लिए सभी जिला कलेक्टरों एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पेड न्यूज मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है मध्यप्रदेश के सभी जिलों में मीडिया सेल 18 मार्च से ही सतत निगरानी का कार्य कर रहा है। इसके लिए सभी जिलों में लगभग 20 से अधिक कर्मचारीयों की 24 घंटे स्पीड न्यूज की मॉनिटरिंग करने के लिए टीम तैयार की गई है इस दौरान यदि प्रचार-प्रसार में आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन किया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग की बिना अनुमति के विज्ञापनों का प्रकाशन एवं प्रसारण नहीं किया जा सकेगा। चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों को प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया पर विज्ञापन जारी करने के पहले संबंधित रिटर्निग अधिकारी कार्यालय स्थित जिला स्तरीय एमसीएमसी से अनुमति लेना होगा। एमसीएमसी की टीम पेड न्यूज की निगरानी कर सत्यापन करते हुए व्यय लेखा समिति को जानकारी प्रस्तुत करेंगी।

24 घंटे रखी जाएगी निगरानी।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के पालन के तहत पेड न्यूज मॉनिटरिंग सेल में जिला स्तर पर तीन पालियों में सभी जिलों में 20 से अधिक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जो कि पेड और फेक खबरों की 24 घंटे रोजाना सतत निगरानी कर रहे हैं। आचार संहिता एवं सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार का आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन होने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कर्मचारियों से कहा गया है कि मीडिया की निरंतर निगरानी करें और किसी भी प्रकार की पेड न्यूज़, भ्रामक, तथ्यहीन खबरों के साथ ही एवं आचार संहिता के उल्लंघन की खबरों पर तुरंत संज्ञान लेने के निर्देश दिए गए हैं।

पेड न्यूज का खर्च अभ्यर्थी के खाते में।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत एमसीएमसी पेड न्यूज के मामलों में रिटर्निंग अधिकारी के माध्यम से अभ्यर्थी को नोटिस प्रदान किया जाएगा। नोटिस का उत्तर निर्धारित समय के भीतर उत्तर संतोषजनक होने पर पेड न्यूज का प्रकरण निराकृत माना जाएगा। अभ्यर्थी का जवाब असंतोषजनक पाए जाने पर तथा जांच करने पर सही पाए जाने पर पेड न्यूज का खर्च उनके खाते में व्यय लेखा में जोड़ा जाएगा।

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