Rewa news, मछलियों का शिकार करने बेचने और खाने वाले हो जाएं सावधान नहीं तो एक वर्ष तक खानी पड़ेगी जेल की हवा।
Rewa news, मछलियों का शिकार करने बेचने और खाने वाले हो जाएं सावधान नहीं तो एक वर्ष तक खानी पड़ेगी जेल की हवा।
मछलियों की वंशवृद्धि के लिए मत्स्याखेट हुआ प्रतिबंधित, नियम विरुद्ध पाए जाने पर एक वर्ष का होगा कारावास।
रीवा । जिले में वर्षा ऋतु में मछलियों की वंशवृद्धि और उसको संरक्षण देने हेतु जिला प्रशासन रीवा द्वारा निर्देशित किया गया है कि जिले के सभी जल संसाधनों में आगामी 15 अगस्त तक की अवधि में मत्स्याखेट प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर ने मत्स्योद्योग निगम की 1972 की धारा (2) के तहत उक्त अवधि को क्लोज सीजन घोषित करते हुए आमजन से अपेक्षा की है कि इस अवधि में किसी भी प्रकार का मत्स्याखेट न करें और न ही इस कार्य में अन्य को सहयोग दें।
नियमों के उल्लंघन पर एक वर्ष का कारावास या पांच हजार रूपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किये जाने का प्रावधान है। इसके अलावा छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी या नाले से नहीं है उनके लिये उक्त नियम निर्देश लागू नहीं होंगे।