MP Nursing Fraud: एचसी ने सख्त रुख अपनाया, पूर्व डीएमई और काउंसिल के रजिस्ट्रार को हटाने का आदेश दिया

हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए तत्कालीन डीएमई और रजिस्ट्रार ऑफ काउंसिल को हटाने का आदेश दिया

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mp nursing fraud  : हाई कोर्ट ने अपनाया सख्त रुख: मध्य प्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग फर्जीवाड़ा मामले में आज हाई कोर्ट की प्रिंसिपल बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने तत्कालीन डीएमई और नर्सिंग काउंसिल के वर्तमान रजिस्ट्रार को हटाने का आदेश दिया है. इसके अलावा सरकार को इन पदों पर योग्य और साफ छवि वाले लोगों को नियुक्त करने का आदेश दिया गया है.

 

गुरुवार को जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की विशेष पीठ ने नर्सिंग के अन्य सभी मामलों के साथ ही लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की जनहित याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने परिषद की वर्तमान रजिस्ट्रार अनिता चंद और तत्कालीन डीएमई डाॅ. जीतेंद्र शुक्ला को हटाने का आदेश दिया.

 

 

दो अधिकारियों पर हुई कार्रवाई

 

जानकारी के मुताबिक, याचिकाकर्ता वकील विशाल बघेल की ओर से हाईकोर्ट में दायर अर्जी में कहा गया है कि अयोग्य होने के बावजूद उपयुक्त रिपोर्ट दिखाकर भोपाल के आरकेएस कॉलेज को 2021-22 में मान्यता दिलाने में मदद करने वाली तत्कालीन इंस्पेक्टर अनिता चंद के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय .सरकार ने उसे पुरस्कृत किया. उन्हें नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रार बनाया गया। वहीं, शिकायत के बाद भी दो महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई.

 

 

इसके साथ ही सरकार ने इस मामले में जवाब दाखिल करते हुए कहा कि रजिस्ट्रार के मामले में याचिकाकर्ता द्वारा की गई शिकायत की जांच के लिए उनके द्वारा एक जांच समिति का गठन किया गया है. वहीं, जवाब सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को कोई भी समय देने से इनकार कर दिया. आपको बता दें कि इस मामले की जांच हाईकोर्ट की निगरानी में होगी.

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