MP news मध्यप्रदेश शासन की चर्चित डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का त्याग पत्र हुआ स्वीकार।
MP news मध्यप्रदेश शासन की चर्चित डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का त्याग पत्र स्वीकार कर लिया है।
हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सोमवार देर शाम निशा
का इस्तीफा मंजूर करने का हुआ आदेश जारी विभागीय इनक्वायरी भी होगी समाप्त।
मध्य प्रदेश शासन की डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे कुछ माह से सुर्खियों में बनी हुई है भाजपा सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा था और उनके स्तीफा को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म रहा निशा बांगरे कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहती थी समय पर उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ इसलिए माना जा रहा था कि राजनीति में कदम रखने की चाहत रखने वाली निशा बांगरे चुनाव मैदान में नहीं उतर पाएंगी उधर कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार अमला से उतार दिया है। निशा को तय करना है लंबे संघर्ष और पदयात्रा के बाद अब क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी या कमलनाथ उम्मीदवार बदलेंगे डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का इस्तीफा सरकार ने मंजूर कर
लिया है। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सोमवार देर शाम निशा
का इस्तीफा मंजूर करने का आदेश जारी हुआ है। इससे अब उनके चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है।निशा का इस्तीफा स्वीकार होने के बाद कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और एडवोकेट विवेक कृष्ण तन्खा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। तन्खा ने अपने ट्वीट में लिखा- सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश के पालन में निशा बांगरे का त्यागपत्र मध्यप्रदेश शासन ने स्वीकार कर लिया है। अब निशा को अपने आगे के रास्ते के बारे में सोचना पड़ेगा।
विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी।
कांग्रेस की टिकट पर निशा बांगरे बैतूल की आमला सीट से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने डिप्टी कलेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने इस्तीफा मंजूर नहीं किया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इस्तीफा स्वीकार नहीं होने के चलते कांग्रेस ने रविवार को आमला से मनोज मालवे को प्रत्याशी घोषित कर दिया राज्यसभा सांसद और सीनियर एडवोकेट विवेक तन्खा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार तक निशा के इस्तीफे पर निर्णय देने का आदेश दिया था। सोमवार तक शासन की ओर से इस्तीफे को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई। कांग्रेस आलाकमान को इसी वजह से सोमवार तक टिकट होल्ड रखने का अनुरोध किया था। जब शासन ने कोई आदेश नहीं दिया तब कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित कर दिया। सोमवार की तारीख का आदेश आज जारी किया गया है। अब निशा और कांग्रेस पार्टी दोनों को सोचने की जरूरत है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई कार्रवाई।
निशा बांगरे के स्तीफा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट जल्द फैसला सुनाए 19 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर हाईकोर्ट को आदेश दिए थे कि वह निशा बांगरे के इस्तीफे के मामले में जल्द फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस पमिदिघनतम श्री नरसिम्हा की डबल बेंच में सुनवाई हुई थी।
ज्ञात हो कि निशा बांगरे ने 25 जून को आमला में अपने घर के उद्घाटन समारोह के दौरान सर्व धर्म प्रार्थना और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए छुट्टी मांगी थी। उन्हें छुट्टी नहीं दी गई थी इस पर बांगरे ने 22 जून को अपने विभाग को एक लेटर
लिखकर इस्तीफे की जानकारी दी थी ।