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लाडली बहना योजना को लेकर सीएम मोहन यादव का ऐलान, 12 जनवरी को जारी होगी यह राशि, जानें कितनी आएगी रकम

2025 में पहली बार 12 जनवरी को 1.29 करोड़ लाड़ली बहनों के खाते में 1575 करोड़ रूपए सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित करेंगे।

2023 में लांच हुई महिला सशक्तिकरण योजना लाड़ली बहना योजना की एक और किस्त का सीएम मोहन यादव ने ऐलान कर दिया है। इस स्कीम की 19वीं किस्त 1250 रुपए जारी हो चुकी है। अब आने वाली 12 जनवरी को एक बार फिर 1250 रुपए जारी होंगे। इस तारीख को “स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन” का शुभारंभ होगा…जिसका सीएम मोहन यादव ने ऐलान किया है।

12 जनवरी को जारी होगी लाड़ली बहना योजना की किस्त

मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा आज 10 जनवरी को लाडली बहना योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। घोषणा के मुताबिक सीएम मोहन यादव 12 जनवरी को 20वीं किस्त 1250 रुपए जारी करेंगे। इससे पहले 11 दिसंबर को योजना की 19वीं किस्त जारी हुई थी। वही 2025 में पहली बार 12 जनवरी को 1.29 करोड़ लाड़ली बहनों के खाते में 1575 करोड़ रूपए सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित करेंगे।

नए नाम नहीं जुड़ रहे, पुराने घट रहे हैं

इस योजना में नए नाम नहीं जुड़ रहे, इसके विपरीत 20 महीने से लागू इस योजना में पात्र महिलाओं के नाम उम्र व अन्य शर्तों के आधार पर काटे जा रहे हैं। इस कारण 2023 व 2024 में इनकी संख्या बढ़ने के बजाय घट गई है।

योजना शुरू होने पर कुल 1 करोड़ 31 लाख 35 हजार 985 आवेदन आए थे। इसके बाद आपत्तियों के आधार पर 2 लाख 18 हजार 858 नाम काटे गए। जिसके बाद यह संख्या घटकर 1 करोड़ 29 लाख 5 हजार 457 रह गई। अब यह संख्या एक करोड़ 26 लाख से अधिक पहुंचने वाली है।

 

इन शर्तों पर होता है लाड़ली बहना योजना के रजिस्ट्रेशन

महिला मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी हो।

जन्म 1 जनवरी 1963 के बाद और 1 जनवरी 2000 से पहले हुआ हो।

विवाहित हो (विधवा, तलाकशुदा, और परित्यक्ता महिलाएं भी शामिल हैं।)

परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा न हो।

महिला या उसके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता न हो।

परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के किसी विभाग में नौकरी न करता हो।

परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार की किसी योजना से हर महीने 1,250 रुपए या उससे ज्यादा न पाता हो।

महिला या उसके परिवार का कोई भी सदस्य सांसद, विधायक या स्थानीय निकाय का जनप्रतिनिधि न हो।

महिला या उसके परिवार के पास संयुक्त रूप से पांच एकड़ से ज्यादा जमीन न हो।

महिला या उसके परिवार के पास चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) न हो।

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