ग्राहक से धोखाधड़ी मामले में महिंद्रा कंपनी के मालिक सहित 13 लोगों पर दर्ज हुई fir

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ग्राहक से धोखाधड़ी मामले में महिंद्रा कंपनी के मालिक सहित 13 लोगों पर दर्ज हुई fir

 

सड़क हादसे में हुई मौत के बाद मृतक के परिजनों ने गाड़ी में एयरबैग नहीं होने की बताई थी वजह न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ मामला।

कंपनी के विज्ञापन और सेफ्टी में बताए गए दावों पर विश्वास करके डीलर से खरीदी थी स्कॉर्पियो।

देश की मशहूर कार निर्माता कंपनी महिंद्रा एण्ड महिंद्रा द्वारा बेची गई कर में एयरबैग नहीं था घने कोहरे के कारण युवक का एक्सीडेंट हुआ और उसकी मौत हो गई इसके बाद मृतक की परिजनों ने महिंद्रा कंपनी को जिम्मेदार ठहराते हुए न्यायालय की शरण में गए जहां न्यायालय ने पीड़ित पक्ष की बात को गंभीरता से लेते हुए मामला दर्ज करने का आदेश जारी किया है मामला उत्तर प्रदेश की कानपुर जिले के जूही से जुड़ा है जहां राजेश मिश्रा नामक व्यक्ति ने महिंद्रा कंपनी के 13 कर्मचारियों पर धोखाधड़ी समेत गंभीर धाराओं में रायपुरवा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। फरियादी का आरोप है कि महिंद्रा के कर्मचारियों ने बिना एयरबैग लगी गाड़ी बेच दी थी जिससे हुए हादसे में उनके इकलौते बेटे की मौत हो गई।

पीड़ित का कहना है कि बीते 2 दिसंबर 2020 को जरीब चौकी स्थित तिरुपति ऑटो से उन्होंने एक काली रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी 17.39 लाख रुपये में खरीदी थी। कंपनी द्वारा गाड़ी की खूबियों और सुरक्षा के बारे में बताया गया था। उन्होंने भी विभिन्न सोशल मीडिया पर आनंद महिंद्रा द्वारा दिखाया गया विज्ञापन देखा था। गाड़ी लेकर उन्होंने अपने इकलौते बेटे डॉ. अपूर्व मिश्रा को गिफ्ट दी थी। 14 जनवरी 2022 को अपूर्व दोस्तों के साथ लखनऊ से कानपुर लौट रहा था तभी कोहरे के चलते गाड़ी डिवाइडर से टकराकर पलट गई और अपूर्व की मौत हो गई थी। 29 जनवरी को वह तिरुपति ऑटो गए और गाड़ी की खामियों के बारे में बताया और हादसे के वक्त सीटबेल्ट लगाए होने के बावजूद एयरबैग न खुलने की शिकायत की और धोखाधड़ी कर गाड़ी बेचने का आरोप लगाया।

पीड़ित राजेश ने कहा कि अगर गाड़ी की ठीक से चेकिंग की गई होती तो हादसे में बेटे की मौत न होती।आरोप है इसी मुद्दे पर बात करते कंपनी के कर्मचारी बहस करने लगे और तब उन्होंने निदेशक चंद्र प्रकाश गुरनानी सहित सभी वरिष्ठ अधिकारियों से बात की लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर ही कंपनी की मैनेजर सहित अन्य लोगों ने गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी थी और फिर गाड़ी उठवाकर रूमा स्थित महिंद्र कंपनी के शोरूम में खड़ी की गई। उनका आरोप है कि गाड़ी में कंपनी द्वारा एयरबैग लगाए ही नहीं गए थे। पीड़ित ने कोर्ट के माध्यम से आनन्द गोपाल महिंद्र समेत 13 लोगों के खिलाफ रायपुरवा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में टेक्निकल मुआयना कराया जाएगा जांच विवेचना के बाद जो तथ्य सामने आएगी उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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