Delhi news:अब डॉक्टर के पर्चे बिना नहीं मिलेगा खांसी का सिरप स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा फैसला, Schedule K में बदलाव!
मिलावट और बिना सलाह बिक्री पर रोक नया नियम ड्रग्स (पांचवां संशोधन) नियम, 2026 लागू; बिना लाइसेंस बेचने पर रद्द होगा लाइसेंस
नई दिल्ली। भारत में धड़ल्ले से बिकने वाले कफ सिरप को लेकर केंद्र सरकार सख्त हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर साफ किया है कि अब सभी तरह के सिरप, जिनमें खांसी के सिरप भी शामिल हैं, बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेंगे।
Schedule K से हटाया ‘सिरप’ शब्द
स्वास्थ्य मंत्रालय ने Schedule K में शामिल कुछ दवाओं से संबंधित नियमों में बदलाव किया है। इस संशोधन के तहत ‘सिरप’ शब्द को सूची से हटा दिया गया है। ये नया नियम ड्रग्स (पांचवां संशोधन) नियम, 2026 कहा जाएगा। अब मेडिकल स्टोर से कफ सिरप खरीदने के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखाना जरूरी होगा।
बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर फैसला
मंत्रालय ने यह कदम कफ सिरप में मिलावट, बिना डॉक्टर की सलाह के बिक्री और कई घपलों को देखते हुए उठाया है। सरकार का कहना है कि ओवर द काउंटर मिलने वाले सिरप से होने वाले नुकसानों और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।
नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई
नए नियम के बाद बिना लाइसेंस या पर्चे के सिरप बेचने पर सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे दवा विक्रेताओं का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि कुछ समय बाद इस फैसले की समीक्षा और मॉनिटरिंग की जाएगी।





