Rewa MP:कमिश्नर कोर्ट का बड़ा फैसला,मऊगंज के समाजसेवी कांग्रेस नेता विप्पू त्रिपाठी के खिलाफ जिला बदर मामले को किया निरस्त!
रीवा।कमिश्नर रीवा की कोर्ट ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए कहा कि मामले में अवलोकन से स्पष्ट हैं कि अपीलार्थी कुल 09 अपराधिक प्रकरणों में से 05 अपराधिक प्रकरण में दोषमुक्त किया जा चुका हैं, शेष प्रकरण अभी विचाराधीन हैं। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.09.2025 से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक माह के 15 दिवस में थाना मऊगंज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराये जाने का आदेश पारित किया गया है। उक्त अवधि दिनांक 27.09.2026 को पूर्ण होती हैं। स्पष्ट हैं कि अपीलार्थी द्वारा अपीलाधीन आदेश का पालन 11 माह 20 दिन तक किया गया हैं, तथा एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने में केवल 10 दिन शेष हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण में सद्भावना पूर्वक विचार करते हुए अपीलार्थी द्वारा अधिवक्ता आलोक मिश्रा के माध्यम से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.09.2025 निरस्त किया जाता हैं। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापस किया जाए। आदेश की एक प्रति संबंधित थाने को भेजी जाए। अपीलार्थी / अभिभाषक सूचित हो। प्रकरण दायरा अंक से कम किया जाकर अभिलेखगार में संचित किया जाए।
दरअसल मऊगंज पुलिस ने विप्पू त्रिपाठी के ऊपर 9 प्रकरण दिखाए थे,जबकि वास्तविकता यह है कि उनके खिलाफ अब तक 8 ही प्रकरण हैं। इनमें से 6 प्रकरणों में वे दोषमुक्त भी हो चुके हैं।
इसके बावजूद मऊगंज पुलिस थाना द्वारा जिस 9वें प्रकरण का उल्लेख किया गया था, उसकी हकीकत RTI नकल में सामने आई । जिसमें विप्पू त्रिपाठी का नाम ही नहीं था।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विप्पू त्रिपाठी के ऊपर आज तक किसी भी गंभीर धारा के तहत कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है।





