Bhopal MP:दोहरा हत्याकांड: पूर्व ASI योगेश मरावी को दोहरी उम्रकैद, पत्नी और साली की हत्या में अदालत का फैसला!
ऐशबाग हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाई सजा; प्रतिबंधित चाकू रखने पर 3 साल का सश्रम कारावास भी
भोपाल। राजधानी भोपाल के ऐशबाग क्षेत्र में हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड में अदालत ने पूर्व सहायक उपनिरीक्षक (ASI) योगेश मरावी को दोषी ठहराते हुए दोहरी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश सुचिता श्रीवास्तव की अदालत ने पत्नी विनीता और साली मेघा उइके की हत्या के मामले में यह फैसला सुनाया। इसके अलावा प्रतिबंधित आकार का चाकू रखने के मामले में आरोपी को शस्त्र अधिनियम के तहत तीन साल के सश्रम कारावास की सजा भी दी गई है।
घर में घुसकर चाकू से किया था हमला
अभियोजन के अनुसार, घटना 3 दिसंबर 2024 को ऐशबाग थाना क्षेत्र स्थित एक घर में हुई थी। आरोप है कि योगेश मरावी घर पहुंचा और अपनी पत्नी विनीता तथा साली मेघा उइके पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर चोटों के चलते दोनों महिलाओं की मौत हो गई थी।
मामले की जांच में सामने आए अभियोजन पक्ष के अनुसार, मेघा उइके पर चाकू से 56 वार किए गए थे, जबकि विनीता पर भी कई बार चाकू से हमला किया गया था। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी।
CCTV और फोरेंसिक साक्ष्यों ने जोड़ी जांच की कड़ियां
पुलिस ने मामले की जांच के दौरान CCTV फुटेज, फोरेंसिक साक्ष्य और अन्य भौतिक साक्ष्यों को जांच का आधार बनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।
अदालत ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहियों का परीक्षण करने के बाद योगेश मरावी को दोनों हत्याओं के लिए दोषी माना और प्रत्येक हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
हत्या के साथ हथियार रखने का भी दोष
दोहरे हत्याकांड में उम्रकैद के अलावा प्रतिबंधित आकार का चाकू रखने के मामले में भी अदालत ने आरोपी को दोषी माना। इस मामले में शस्त्र अधिनियम के तहत तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।
चर्चित मामले में आया अदालत का फैसला
दो महिलाओं की हत्या से जुड़े इस मामले में अदालत का फैसला न्यायिक प्रक्रिया का अहम पड़ाव माना जा रहा है। कोर्ट के निर्णय के बाद पूर्व ASI योगेश मरावी को दोनों हत्या के मामलों में दोहरी आजीवन कारावास और हथियार रखने के मामले में तीन साल के सश्रम कारावास की सजा मिली है।





