rewa news,रीवा हत्याकांड में कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई

rewa news : मध्य प्रदेश के रीवा हत्याकांड में कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. आर्थिक दंड भी लगाया गया है. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राकेश निगम और सूर्य प्रसाद पांडे ने बताया कि हत्या 26 मार्च 2022 को जनेह थाना क्षेत्र में हुई थी.
नीटू कोल की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ हत्या और एसटीएससी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया। ग्राम पटेहरा पुरवा में पैसों के लेनदेन के विवाद में आरोपियों ने धमेन्द्र कोल की हत्या कर दी थी। अभियोजन पक्ष के गवाह नीटू कोले, रामराज कोले, पंछी कोले, मनीष कोले, सुखीनंद कोले। राघवेंद्र कोल एट अल का सामूहिक वक्तव्य।
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एसटीएससी एक्ट की अदालत में हुई. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और कमल सिंह पटेल, सुमित द्विवेदी को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।