प्रधानमंत्री सड़क निर्माण में घोटाला, अधिकारियों ने पास किए ठेकेदार के 45 लाख रुपये का फर्जी बिल!

प्रधानमंत्री सड़क निर्माण में घोटाला, अधिकारियों ने पास किए ठेकेदार के 45 लाख रुपये का फर्जी बिल!
सिवनी: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क में फर्जी बिल लगाकर 45 लाख रुपये का भुगतान प्राप्त करने छत्तीसगढ़ राजनांदगांव निवासी ठेकेदार संजय सिंघी व अन्य पर जबलपुर ईओडब्ल्यू ने धारा 420, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज किया है।छत्तीसगढ़ की ठेकेदार एजेंसी संजय सिंघी ने साल 2016 में मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन ईकाई-1 में पैकेज क्र. एमपी 36-यूपीजी-14 व एमपी 36-यूपीजी-12 में सड़क निर्माण कार्यो के दौरान फर्जी बिल लगाए थे। ठेकेदार एजेंसी ने पीआईयू को बिल प्रस्तुत किए थे। वह बिल इंडियन आयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल ने जारी ही नहीं किए थे।
नागपुर निवासी व्यक्ति ने की थी शिकायत
महाराष्ट्र नागपुर के कटोल रोड राजनगर निवासी शिकायतकर्ता बलजिंदर सिंह नैय्यर ने ईओडब्ल्यू जबलपुर को दी लिखित शिकायत में कहा था कि ठेकेदार संजय सिंघी ने मप्र ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण पीआईयू-1 सिवनी में सड़क निर्माण कार्य में व्यापक मात्रा में डामर के फर्जी बिल लगाकर शासन से भुगतान प्राप्त कर करोड़ों रूपयों का आर्थिक लाभ प्राप्त किया है। जांच में 45 लाख रुपये के फर्जी बिलों का भुगतान प्रमाणित होने पर ईओडब्ल्यू ने प्रथम दृट्या प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भुगतानकर्ता अधिकारियों के दस्तावेजों की फाइलों का खंगाला जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि भुगतान में जिन अधिकारियों की संलिप्तता पाई जाती है। उन्हें मामले में आरोपित बनाया जाएगा। अभी अज्ञात अधिकारियों पर मामला दर्ज किया है।
जांच में बिलों को खंगाला
जबलपुर ईओडब्ल्यू उपपुलिस अधीक्षक एव्ही सिंह ने बताया कि जांच में यह तथ्य संज्ञान में आया कि सड़क निर्माण ठेकेदार संजय सिंघी ने मप्र ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण में 18 नवंबर 2016 को बिल क्र. 692058362 राशि 6,54,876 रूपये, 22 नवंबर 2016 को बिल क्र. 692159194 राशि 6,51,513 रूपये, 22 नवंबर 2016 को बिल क्र. 692163258 राशि 6,52,522 रूपये, 24 नवंबर 2016 को बिल क्र. 692209101 राशि 6,52,858 रूपये, 26 नवंबर को बिल क्र. 692259654 राशि 6,61,603 रूपये, 25 दिसंबर 2016 को बिल क्र. 691954870 राशि 6,32,085 रूपये, 8 दिसंबर 2016 को बिल क्र. 692024158 राशि 6,83,874 रूपये कुल 45,89,331 रूपये के बिल लगाए थे। यह इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल ने जारी नहीं किए हैं। फर्जी बिल मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के पैकेज क्र. एमपी 36-यूपीजी-14 व एमपी 36-यूपीजी-12 में सिवनी में सड़क निर्माण में डामर कार्य में लगाए थे।
इंडियन ऑयल ने जारी नहीं किए बिल
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल ने अनावेदक संजय सिंधी को बिल 2 फरवरी 2016 को बिल क्र. 684837880 ही जारी किया था। इस तरह ठेकेदार संजय सिंघी द्वारा लगाए गए सात बिल कूटरचित कर कुल राशि 45,89,331 रूपये मप्र ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण सिवनी में लगाकर भुगतान प्राप्त कर शासन को राशि 45,89,331 रूपये की आर्थिक क्षति पहुंचाई गई। सड़क निर्माण ठेकेदार संजय सिंधी वर्धमान रोड राजनांदगांव छत्तीसगढ़ व अन्य अधिकारी के खिलाफ इस मामले में धारा 420, 467, 468, 471 भादंवि का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया है।
संभाग के दूसरे जिलों के कामों की चल रही जांच
जबलपुर ईओडब्ल्यू पुलिस अधीक्षक आरडी भारद्वाज ने बताया कि मप्र ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण अंतर्गत सड़क निर्माण कार्यों में जबलपुर संभाग के अनेक जिलों में विभिन्न सड़क निर्माण ठेकेदारों द्वारा फर्जी डामर के बिल लगाकर करोड़ों रूपयों का भुगतान शासन से प्राप्त किया गया है। अलग-अलग माध्यम से इसकी शिकायतें ईओडब्ल्यू जबलपुर को प्राप्त हुई है, इसकी लगातार जांच चल रही है। इसमें जो भी अधिकारी व सड़क ठेकेदार शामिल है, उनके विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।