मध्य प्रदेशरीवा

Rewa news, त्योंथर क्षेत्र की बोरवेल घटना में सीईओ जनपद के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई।

Rewa news, त्योंथर क्षेत्र की बोरवेल घटना में सीईओ जनपद के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई।

रीवा जिले में बीते दिनांक 12.04.2024 को जनपद पंचायत त्योंथर के ग्राम पंचायत मनिका में खेत पर खुले बोरवेल में 6
वर्षीय बालक श्री मयंक आदिवासी के गिर जाने की घटना घटित हुई, जिसमें जिला प्रशासन एवं एनडीआरएफ के संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद भी बालक की जान नही बचाई जा सकी इस हृदय विदारक घटना ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया और कार्यवाही के नाम पर नपद पंचायत त्योंथर के सीईओ को रीवा संभाग आयुक्त ने निलंबित कर दिया है।

जारी आदेश के तहत रीवा, दिनांक 14 अप्रैल-2024
क्रमांक 68 /6/वि./विभा. जांच / 2024 :: कलेक्टर जिला रीवा के पत्र क्रमांक 1532 दिनांक 14.04.2024 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि म. प्र. पंचायतराज संचालनालय भोपाल के पत्र क्रमांक 25444 भोपाल दिनांक 13.10.2023 एवं पत्र क्रमांक 1841 भोपाल दिनांक 09.02.2024 द्वारा
अनुपयोगी एवं खुले नलकूप बोरवेल / ट्यूबवेल में छोटे बच्चों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोके जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये । उक्त निर्देश के परिपालन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा द्वारा पत्र क्रमांक 6071 दिनांक 16.10.2023 एवं पत्र क्रमांक 1024 दिनांक
07.03.2024 से, जिला अंतर्गत ऐसे अनुपयोगी/खुले नलकूप बोरवेल / ट्यूबवेल को तत्काल बंद कराने एवं निर्देशों पालन कराते हुए तदाशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने निर्देश जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दिये गये थे।

जारी निर्देशों के अनुक्रम में श्री राहुल पाण्डेय, मुख्य कार्यपालन
अधिकारी जनपद पंचायत त्योंथर द्वारा अपने क्षेत्र की समस्त 97 ग्राम पंचायतों में उक्त निर्देशों का पालन कराए जाने का प्रमाण पत्र जिला कार्यालय को दिनांक 19.10.2023 को
प्रस्तुत किया गया ।दिनांक 12.04.2024 को जनपद पंचायत त्योंथर के ग्राम पंचायत मनिका में खेत पर खुले बोरवेल में 6
वर्षीय बालक श्री मयंक आदिवासी के गिर जाने की घटना घटित हुई, जिसमें जिला प्रशासन एवं एनडीआरएफ के संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद भी बालक की जान नही बचाई जा सकी । उक्तघटना से स्पष्ट है कि श्री राहुल पाण्डेय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत त्योंथर द्वारा कार्यक्षेत्रांतर्गत अनुपयोगी एवं खुले नलकूप / बोरवेल / ट्यूबवेल का सत्यापन कराए बिना वरिष्ठ कार्यालय
को गलत एवं भ्रामक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया । श्री पाण्डेय का यह कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के प्रतिकूल होकर गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है, जिसके लिये उन्हें दोषी मानते हुए कलेक्टर जिला – रीवा द्वारा निलंबन का प्रस्ताव प्रेषित किया गया।

अत: कलेक्टर जिला रीवा के प्रस्ताव के अनुक्रम में श्री राहुल पाण्डेय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत त्योंथर को कर्तव्य पालन में बरती गई लापरवाही के लिये म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री पाण्डेय का मुख्यालय कार्यालय जिला पंचायत रीवा नियत किया जाता है। श्री पाण्डेय को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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