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Mauganj MP:जिले में सहकारी समिति में नियम विरुद्ध नियुक्ति का मामला, कार्रवाई की मांग तेज!

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🕒 Updated: 11 May 2026, 07:09 AM

Mauganj MP:जिले में सहकारी समिति में नियम विरुद्ध नियुक्ति का मामला, कार्रवाई की मांग तेज!

 

 

 

 

रीवा/मऊगंज जिले की सेवा सहकारी समिति मर्यादित गौरी शाखा पहाड़ी में कथित रूप से नियमों के विरुद्ध की गई नियुक्ति का मामला एक बार फिर चर्चा में है। शिकायतकर्ता लालता प्रसाद द्विवेदी ने इस संबंध में संयुक्त आयुक्त, सहकारी संस्थाएं रीवा को शिकायत प्रस्तुत कर त्वरित कार्रवाई की मांग की है।

 

 

शिकायत के अनुसार, वर्ष 2012 में राधारमण मिश्रा को समिति प्रबंधक एवं प्रशासक द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुए मचकूरी के पद पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद महज पांच माह के भीतर, 15 नवंबर 2012 को तत्कालीन सहायक समिति प्रबंधक चंद्रिका प्रसाद मिश्र द्वारा अपने ही पुत्र राधारमण मिश्रा को कैशियर पद पर पदोन्नत कर दिया गया, जो कि गंभीर अनियमितता मानी जा रही है।
मामले को लेकर पूर्व में संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, रीवा संभाग में निगरानी भी प्रस्तुत की गई थी। प्रकरण क्रमांक 80(क)/05/2014 में पारित आदेश दिनांक 20 अक्टूबर 2015 के तहत उपायुक्त सहकारिता, रीवा को निर्देशित किया गया था कि सेवा नियमों के अनुसार नियुक्ति की जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
इसके बावजूद आज तक उक्त निर्देशों का पालन नहीं होने का आरोप लगाया गया है।

 

 

 

शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि उप पंजीयक सहकारी सोसायटीज, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक EDRD/RW/64/2018/00003 में जांच के दौरान 24 जनवरी 2014 को ही उक्त नियुक्ति को अधिकारिता विहीन एवं अवैधानिक मानते हुए तत्काल निरस्त करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब तक इस पर अमल नहीं किया गया।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के बीच पारिवारिक संबंध होने के कारण नियमों की अनदेखी की गई और अब तक कार्रवाई लंबित है।
अतः उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर नियम विरुद्ध नियुक्ति को तत्काल निरस्त किया जाए तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

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