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MP news:MP Govt Social Media Rules: शासकीय कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल के नियम व दिशानिर्देश!

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🕒 Updated: 25 Jul 2026, 07:57 AM

MP news:MP Govt Social Media Rules: शासकीय कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल के नियम व दिशानिर्देश!

 

 

 

​दिशानिर्देशों के मुख्य बिंदु (Quick Summary)

​निजी अकाउंट पर रोक: सरकारी कर्मचारी/अधिकारी अपने व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट से विभागीय कार्य, गोपनीय दस्तावेज, अंदरूनी मतभेद या शासकीय नीतियां शेयर नहीं कर सकते।

​शासकीय अकाउंट प्रबंधन: आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट का यूजर आईडी/पासवर्ड सुरक्षित रखा जाए तथा संचालन केवल प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा ही किया जाए।

​राजनीतिक/विरोधी टिप्पणी: सोशल मीडिया पर राजनीतिक, शासन-विरोधी या नकारात्मक सूचनाओं के प्रसार पर पूरी तरह रोक है।

​सुरक्षा एवं गोपनीयता: IT Act 2000 एवं RTI Act के तहत डेटा सुरक्षा व गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य है। अज्ञात वीडियो/लििंक्स पर क्लिक करने से बचें।

​अनअथराइज्ड टैगिंग: सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट्स में बिना अनुमति बाहरी विचारों को टैग/पोस्ट करने पर नियंत्रण रखा जाए।

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