Transfer :तीन साल तक एक ही जिले में तैनात रहे पुलिसकर्मियों का होगा का तबदाला
लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर डीजीपी उत्तर प्रदेश ने पुलिसकर्मियों की ट्रांसफर नीति पर आदेश जारी किया है. इस आदेश के द्वारा शासन द्वारा गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा उन लोगों की स्क्रीनिंग की जायेगी जिनकी सेवाएँ 03 वर्ष पूर्ण कर चुकी हैं अथवा 31.05.2024 तक 03 वर्ष पूर्ण कर लेंगी अथवा जिनके विरूद्ध कोई जाँच/शिकायत लम्बित है
इनके माध्यम से शासन को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा है। 07 दिन में पुलिस महानिदेशक, उ.प्र.डीजीपी मुख्यालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि चुनाव कार्य में लगे किसी भी पुलिस निरीक्षक/उपनिरीक्षक की नियुक्ति यदि उसके गृह जिले में हो तो उसे जिले से स्थानांतरित कर दिया जाये. पुलिस निरीक्षक के मामले में, जो निरीक्षक पिछले 04 वर्षों में अंतिम तिथि 31.05.2024 तक 03 वर्ष पूरे कर रहे हैं, उन्हें उस जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित किया जाना है।
जो निरीक्षक दिनांक 31.05.2022 के पूर्व उस विधान सभा क्षेत्र में हुए आम/उपचुनाव में नियुक्त अथवा निरंतर नियुक्त किये गये हैं, उनका भी स्थानांतरण उस जिले से दूसरे जिले में किया जायेगा।
एक उप-निरीक्षक जिसने पिछले 04 वर्षों में उस पुलिस उप-मंडल में कट-ऑफ तिथि: 31.05.2024 तक 03 वर्ष पूरे कर लिए हैं, उसे उस पुलिस उप-मंडल से दूसरे पुलिस उप-मंडल में स्थानांतरित कर दिया जाता है जो उस विधान में नहीं आता है। विधानसभा क्षेत्र। किया जाना है। यदि जिले का क्षेत्रफल छोटा होने के कारण यह संभव न हो तो इसे जिले से बाहर स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
जो उपनिरीक्षक दिनांक 31.05.2024 के पूर्व उस विधानसभा/लोकसभा क्षेत्र में हुए आम/उपचुनाव में नियुक्त हो चुके हैं या लगातार नियुक्त हैं, उन्हें भी उस पुलिस उपखण्ड से दूसरे विधानसभा क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जाये। . निरीक्षक/उपनिरीक्षक की उस जिले में पदोन्नति से पूर्व नियुक्ति की अवधि तीन वर्ष भी जोड़ी जायेगी।
ऐसे निरीक्षक/उपनिरीक्षक जो अगले 06 माह (कट ऑफ डेट 31.05.2024) में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें उपरोक्त निर्देशों से छूट रहेगी, परन्तु उन्हें निर्वाचन संबंधी कर्तव्यों में नियोजित नहीं किया जायेगा।
यदि किसी कर्मचारी का पिछले चुनाव में शिकायत के आधार पर स्थानांतरण कर दिया गया हो या उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई हो तो उसे चुनाव संबंधी कार्य में न लगाया जाए।
जिस भी निरीक्षक/उपनिरीक्षक को कोई विशिष्ट शिकायत हो या किसी राजनीतिक दल के प्रति पक्षपात या पक्षपात की शिकायत हो तो उसे अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया जाए, यदि मामला गंभीर हो और जोन/कमिश्नरी में समायोजन संभव न हो तो मामले को इस मुख्यालय में भेजा जाए। आवश्यक कार्यवाही। संदर्भित किया जाए।
जो भी निरीक्षक/उपनिरीक्षक जिला पुलिस में कार्य करने के योग्य नहीं है, उसे प्रस्तावित कारणों सहित इस मुख्यालय को संदर्भित किया जाये। डीजीपी मुख्यालय ने आदेश जारी कर कहा है कि यह कार्य 30.09.2023 तक पूरा कर लिया जाये और इस आशय का प्रमाण पत्र मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाये.
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