---Advertisement---

Rewa MP:रेलवे स्टेशन पर महिलाओं को नशीला पदार्थ खिलाकर लाखों के जेवर व नकदी उड़ाने वाले को दो साल की सजा!

Google News
Follow Us
---Advertisement---
🕒 Updated: 20 Jun 2026, 05:29 AM

Rewa MP:रेलवे स्टेशन पर महिलाओं को नशीला पदार्थ खिलाकर लाखों के जेवर व नकदी उड़ाने वाले को दो साल की सजा!

 

 

 

रीवा। रीवा रेलवे स्टेशन पर दो महिलाओं को नमकीन में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश करने और उनके सोने के जेवर व नकदी चोरी करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दो वर्ष के कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा न करने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। लोक अभियोजक शशि तिवारी के अनुसार, घटना 12 अक्टूबर 2024 की है। शहडोल निवासी सुन्दरबाई गोले अपनी भाभी फूलमती गोले के साथ रीवा रेलवे स्टेशन से शहडोल जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रही थीं। इसी दौरान एक व्यक्ति ने दोनों को प्लेटफॉर्म बदलवाकर ट्रेन में बिठाया और बाद में अपने पास रखी चटनी व नमकीन खाने के लिए दी। उसे खाने के बाद दोनों महिलाएं बेहोश हो गईं। जब उन्हें होश आया तो वे शहडोल जिला अस्पताल में भर्ती थीं। आरोपित उनके पास रखे सोने के मंगलसूत्र, चेन, टॉप्स और नकदी सहित करीब डेढ़ लाख रुपये से अधिक का सामान लेकर फरार हो चुका था। मामले में जीआरपी रीवा ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और तकों के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश राकेश मोहन प्रधान ने आरोपी राजेश अरोरा उर्फ राजू (59), निवासी कवि नगर, गाजियाबाद को दोषी करार देते हुए धारा 305 बीएनएस के तहत लाग्दो वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Related News

October 10, 2026

October 10, 2026

October 10, 2026

October 10, 2026

October 8, 2026

October 7, 2026

Leave a Comment