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स्पा सेंटर्स पर सख्ती: पुलिस ने गैर-कानूनी कामों के खिलाफ चेतावनी दी, नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

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🕒 Updated: 19 Mar 2026, 06:16 AM

स्पा सेंटर्स पर सख्ती: पुलिस ने गैर-कानूनी कामों के खिलाफ चेतावनी दी, नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

SINGRAULI NEWS:  जिले में चल रहे स्पा और मसाज सेंटर्स में गड़बड़ियों (Disturbances in massage centers) और गैर-कानूनी कामों की शिकायतों (complaints of illegal activities) को गंभीरता(seriousness)  से लेते हुए सिंगरौली पुलिस ने SP मनीष खत्री के डायरेक्शन में एक खास एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने साफ किया है कि स्पा सेंटर्स की आड़ में किसी भी तरह की गैर-कानूनी (illegal) , गलत या क्रिमिनल एक्टिविटी (criminal activity) पूरी तरह से मना है और नियम तोड़ने (break the rules) वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई(Strict legal action against)  की जाएगी।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जारी गाइडलाइंस (Guidelines issued) के मुताबिक, स्पा सेंटर वैलिड लाइसेंस (Spa Center Valid License) के साथ ही चलाया जाएगा और सभी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूरी होगा। सेंटर में रिसेप्शन (reception at the center) और एंट्रेंस पर CCTV कैमरे चालू हालत में लगे होने चाहिए, साथ ही खुलने का समय तय नियमों के हिसाब से होना चाहिए। पुरुष और महिला कस्टमर्स (female customers) के लिए अलग-अलग इंतज़ाम करने के भी निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने साफ किया है कि प्रॉस्टिट्यूशन, बिना रजिस्टर्ड ऑपरेशन (unregistered operation) , नकली डॉक्यूमेंट्स, बिना रिकॉर्ड एंट्री (unrecorded entry) और बंद कमरों में संदिग्ध लोगों को संदिग्ध सर्विस देना पूरी तरह से मना है।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नियम तोड़ने पर, संबंधित स्पा सेंटर को सील (The concerned spa center was sealed.0 कर दिया जाएगा और संचालकों के खिलाफ अनैतिक व्यापार (Unethical trade against operators) (रोकथाम) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिला पुलिस स्टेशन की इंचार्ज (Incharge of women police station) आराधना परिहार मिलने वाली शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करेंगी। पुलिस लगातार जांच और गुप्त निगरानी कर रही है और नागरिकों से भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की गई है।

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